नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी दंगे के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को जमानत दे दी है।
अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है। उस पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप है। साफिया मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी तथा 417/420/ 467/ 468 तथा 471 के तहत अभियोग पंजीकृत है।
आरोपी की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। उस पर लगाये गये आरोप निराधार हैं।
सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि उस पर गंभीर आरोप हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत प्रदान कर दी।

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