रामेन्द्र ओझा, लीगल रिपोर्टर: नाबालिग स्कूली छात्रा (15) के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सोनू यादव निवासी ढोली सैदहा थाना उतरांव को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट तृतीय सुशील कुमारी ने 10 वर्ष कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फौजदारी के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के भाई ने फूलपुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन जो कि हाईस्कूल की छात्रा थी, को सोनू यादव बहला-फुसलाकर 20 जुलाई 2017 को भगा ले गया है। उसने बहुत जगह अपनी बहन को ढूँढा फिर भी नहीं मिली। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि सोनू ने उसके साथ पिछले कई वर्षों से दुष्कर्म किया।