दिल्ली पुलिस को राज्याधीन सेवा मानने वाले एकल पीठ के आदेश पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने लगाई रोक


रामेन्द्र ओझा, प्रयागराज: बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 की अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नीति में दिल्ली पुलिस को केंद्रीय सेवा न मानकर दिल्ली राज्य के अधीन सेवा माने जाने के आदेश को कायम रखने वाले एकल पीठ के निर्णय पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस कर्मियों की तैनाती एवं सेवा शर्तों को आधार बनाकर उन्हें केंद्रीय कर्मी ना माने जाने के बेसिक शिक्षा विभाग के निर्णय को सही पाया था एवं महिला सहायक अध्यापकों को अपने पति के केंद्रीय सेवा में होने के भारांक हेतु अयोग्य घोषित कर दिया था।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अर्चना तालियान , अंजू, गीता एवं ज्योति धामा व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपीलों में एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देते हुए अधिवक्ता रजत ऐरन, ऋषि श्रीवास्तव एवं राज कुमार सिंह द्वारा जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा व जस्टिस सय्यद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ के समक्ष दलील दी गई की सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एनसीटी दिल्ली बनाम भारत सरकार के मामले में दिल्ली पुलिस को केंद्र सरकार के अधीन माना है। संविधान के अनुच्छेद 239 (एए) के तहत दिल्ली पुलिस को केंद्र के अधीन पुलिस बल का प्रावधान किया गया है।
प्रथम दृष्टया दखल देने का मामला बनता देख खंडपीठ द्वारा एकल पीठ के निर्णय एवम बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए याची को तत्काल जिला बुलंदशहर में ज्वाइन कराते हुए वेतन भुगतान करने का आदेश संबंधित बीएसए को दिया ।


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