प्रयागराज । जेल में बंद सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की तरफ से मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की लीज रद्द करने के यूपी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है । इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने मामले में सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया है।
ये था पूरा मामला…
यह पूरा मामला यूपी के रामपुर से जुड़ा है। यूपी की तत्कालीन सपा सरकार ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिया था । यूपी सरकार ने पिछले साल इसकी लीज रद्द कर दी थी। जमीन की लीज रद्द होने के बाद इस पर संचालित हो रहे रामपुर पब्लिक स्कूल को बंद करने का आदेश जारी हुआ था । हाईकोर्ट के दखल पर स्कूल को पिछले साल कुछ दिनों तक खोले रखने की मोहलत मिली थी। मामला इलाहबाद हाईकोर्ट पहुंचा । हाईकोर्ट में यूपी सरकार और मौलाना जौहर अली ट्रस्ट की ओर से वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की । जौहर ट्रस्ट की ओर से सरकार द्वारा लीज रद्द किए जाने के फैसले को गलत बताया गया था । मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा । सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर कर रहा था । 18 दिसंबर 2023 को इस मामले में हाईकोर्ट ने मामला सुरक्षित कर लिया था । इसी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।