हल्द्वानी में बीते 8 फ़रवरी को हुए दंगों में कई लोगों की मौत हुई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को फईम की मौत मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, जांच रिपोर्ट अदालत में भी पेश करने के लिए कहा गया है।
दूसरी और कोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरवरी में बनभूलपुरा हिंसा के दौरान गांधीनगर, बनभूलपुरा निवासी फईम की गोली लगने से मौत हो गई थी। मृतक के भाई परवेज ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके भाई की मौत हिंसा में नहीं, बल्कि उसके आधा दर्जन से अधिक पड़ोसियों ने गोली मारकर की है। कहा, इस साजिश में हत्यारोपी का बेटा, उसके परिवार और अन्य लोग शामिल हैं।
घटना के दिन मुख्य आरोपी अपने साथियों के साथ घर के बाहर एकत्र हुए और उनके वाहनों को आग लगा दी। जब फईम ने उसका विरोध किया तो पड़ोसी ने गोली मार दी। घायल फईम को तत्काल नैनीताल रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपियों ने इस बीच घर में घुसकर सामान भी लूटा। मामले में अदालत ने पुलिस को अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच के निर्देश दिए। कहा कि यदि आरोपियों के खिलाफ तथ्य पाए जाते हैं तो उन्हें मामले में नामजद किया जाए।
नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बनभूलपुरा थाना प्रभारी को जांच के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है।

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