कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 7 जून को सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले पूरे शहर में अलर्ट जारी किया गया। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया।
सभी को धारा 147, 436, 427, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया है। धारा 386, 120B से सभी दोष मुक्त कर दिए गए हैं। सबसे प्रमुख आईपीसी की धारा 436 है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है।
दोषी करार देने के बाद इरफान के समर्थकों ने परिवार वालों के साथ कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। आज इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। इससे पहले 10 बार तारीख देने के बाद भी कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था। फैसला देने के लिए आज 11वीं बार तारीख लगाई गई थी।
कोर्ट 10 बार तारीख देकर टाल चुकी है फैसला
इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से 4 बार सपा से विधायक हैं। इससे पहले कोर्ट 10 बार फैसले की तारीख देकर टाल चुकी थी। महराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटावाला और मो. शरीफ को कोर्ट में तलब किया। इनके खिलाफ जाजमऊ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल पूरा हो चुका है।
इरफान सोलंकी पर फैसले को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट भी अलर्ट है। इरफान को पेशी पर लाए जाने को लेकर 300 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही मुस्लिम इलाकों में एक-एक गतिविधियों पर पुलिस की निगाह है। पुलिस फोर्स के साथ ही LIU को भी सक्रिय किया गया है।
प्लॉट पर कब्जे के लिए झोपड़ी में आग लगाई थी
जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य गुंडों पर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा का प्लॉट में बने अस्थाई घर फूंकने का आरोप है। नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप था, 7 नवंबर 2022 को रात 8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया, जिससे वह घर छोड़कर भाग जाए और विधायक परिवार उस पर कब्जा कर ले। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान जल गया था।
रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें सामने आया कि शौकत, शरीफ और इजराइल आटावाला, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना भी इस केस में शामिल थे। इरफान और रिजवान समेत सभी आरोपी इस समय में जेल में बंद हैं।
आगजनी केस में 3 चार्जशीट दाखिल हुईं
पुलिस ने आगजनी के मुकदमे में तीन आरोप पत्र लगाए थे। पहले में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटावाला के नाम थे। दूसरे में अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू को अभियुक्त बनाया गया। तीसरे आरोप पत्र में शकील चिकना का नाम आया।
इसलिए अभी अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ विचारण होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका था।
दो साल से ज्यादा सजा हुई तो जाएगी विधायकी
कानून के मुताबिक, सपा विधायक इरफान सोलंकी को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायकी चली जाएगी। इसके साथ ही 6 साल तक इरफान चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान की विधानसभा सदस्यता जाना लगभग तय है। आजम खान और उनके बेटे की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होने की भी संभावना जताई जा रही है।
इरफान ने कहा था- क्या मेरा एनकाउंटर करने वाली है पुलिस
कुछ दिन पहले कोर्ट से बाहर आने के बाद प्रिजनर वैन में बैठे इरफान ने कहा था- मैं कोर्ट की पेशी पर आया हूं या पुलिस की पेशी पर। मुझे पुलिस लाइन क्यों ले जाया गया? पुलिस क्या करना चाहती है? पुलिस कमिश्नर से पूछिए, क्या मेरा एनकाउंटर करना चाहते हैं? हो सकता है, मेरी भी खबर आए कि विधायक जी को अटैक पड़ गया।
30 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी
गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद विधायक और उनके गैंग की करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। इसके साथ ही विधायक के 5 ठिकानों पर ED ने छापेमारी की थी। जिसमें संपत्तियों की लंबी फेहरिस्त मिली है। वहीं, जब इरफान कानपुर जेल में बंद थे, तब अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे। इसके बाद उन्हें महराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया था।
17 साल के विधायक हैं इरफान सोलंकी
इरफान सोलंकी राजस्थान के अजमेर में 5 जून, 1979 को हाजी मुश्ताक सोलंकी के घर जन्मे। राजनीति इरफान को विरासत में मिली है। उनके पिता मुश्ताक सोलंकी मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे हैं।
अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सोलंकी ने पहली बार साल 2007 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आर्यनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। वह इस चुनाव में सपा को जीत दिलाने में सफल रहे। इसके बाद साल 2012 में और 2017 की मोदी लहर में भी सोलंकी को कोई हरा नहीं पाया।
दोनों ही चुनाव में वह सपा के टिकट पर सीसामऊ सीट से चुनाव लड़े थे। साल 2023 में भी सोलंकी को इसी सीट पर जीत मिली थी। इरफान सोलंकी की साल 2003 में नसीम सोलंकी के साथ शादी हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा और दो बेटियां हैं। पेशे से कारोबारी इरफान सोलंकी का अपने लेदर का कारखाना है।
मोदी लहर में भाजपा जीत नहीं सकी सीट
मोदी लहर के बावजूद भाजपा 2017 के चुनाव में भी कानपुर की सीसामऊ सीट नहीं जीत सकी थी। इरफान सोलंकी लगातार तीसरी बार विधायक बने थे। इसके बाद वह चर्चा में आए थे। फिर 2022 में चौथी बार भी इरफान चुनाव जीते। भाजपा की कड़ी मशक्कत और मेहनत का नतीजा यह रहा था कि जीत का अंतर कम हो गया था। करीब 12 हजार वोट से इरफान ने जीत हासिल की थी।
आगजनी के अतिरिक्त 11 अन्य मुकदमे हैं दर्ज विधायक इरफान सोलंकी पर
जिन धाराओं में मुकदमे का ट्रायल हुआ, आजीवन कारावास तक की सजा